हैदराबाद और सिकंदराबाद में एक महीने के लिए धारा 144 की घोषणा कर दी गई है. सीपी, हैदराबाद ने कहा कि पांच या अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शहर के पुलिस आयुक्त ने 27 अक्टूबर से एक महीने के लिए हैदराबाद पुलिस सीमा में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों और प्रतीकों या संदेशों के किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाता है जो जनता को उकसा सकता है।
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
पुलिस विभाग के अनुसार, कुछ समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सहारा लेकर शहर में शांति भंग करने का प्रयास करने के कारण यह आदेश जारी किया गया था। हालांकि, इसमें कहा गया कि केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति है।
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